कीटनाशक विक्रेताओं पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई



9 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त, एक का निलंबन; अकलतरा में आर.के. ट्रेडर्स का प्रतिष्ठान और गोदाम सीलबंद
जांजगीर-चांपा। जिले में कीटनाशक विक्रय केन्द्रों में अनियमितताओं के खिलाफ कृषि विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। उप संचालक कृषि के निर्देश पर जिले एवं विकासखंड स्तर के कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा निजी कीटनाशक विक्रय केन्द्रों का लगातार सघन निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अब तक 9 कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त, एक का लाइसेंस निलंबित तथा 48 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
इन विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त
कृषि विभाग के अनुसार कार्रवाई की जद में आने वाले विक्रेताओं में—
- मेसर्स आनंद ट्रेडर्स, धनगांव, विकासखंड पामगढ़
- मेसर्स पटेल कृषि केन्द्र, डोंगाकोहरौद, विकासखंड पामगढ़
- मेसर्स अनुग्रह कृषि केन्द्र, तरौद, विकासखंड पामगढ़
- मेसर्स श्री कृषि केन्द्र, जावलपुर, विकासखंड बलौदा
- मेसर्स दया कृषि केन्द्र, उच्चभिठी, विकासखंड बलौदा
- मेसर्स आनंद ट्रेडर्स, खैरताल, विकासखंड नवागढ़
- मेसर्स गुड्डू कृषि केन्द्र, लछनपुर, विकासखंड बलौदा
- मेसर्स साहू कृषि केन्द्र, कोसा, विकासखंड पामगढ़
- मेसर्स विश्वकर्मा कृषि रक्षा केन्द्र, कोसा, विकासखंड पामगढ़
के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
वहीं मेसर्स बालाजी कृषि, नैला जांजगीर का लाइसेंस निलंबित किया गया है।
अकलतरा में आर.के. ट्रेडर्स सीलबंद
इसी कार्रवाई के तहत 2 सितंबर 2026 को कीटनाशक निरीक्षक, अकलतरा द्वारा मेसर्स आर.के. ट्रेडर्स के विक्रय प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कीटनाशक अनुज्ञप्ति में आवश्यक स्रोत प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं कराया जाना पाया गया। इसके बाद विभाग ने विक्रय प्रतिष्ठान एवं गोदाम को सीलबंद करने की कार्रवाई की।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी होगी कार्रवाई
उप संचालक कृषि जांजगीर ने स्पष्ट किया है कि जिले में बिना लाइसेंस कीटनाशकों का विक्रय करने अथवा लाइसेंसधारियों द्वारा आवश्यक स्रोत प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराए बिना कीटनाशकों की बिक्री करने पर कार्रवाई जारी रहेगी। कीटनाशक नियमों के पालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।




