जिलाबदर आदेश की अवहेलना पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल


जांजगीर-चांपा, 28 जुलाई 2026। जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करने वाले एक आदतन आरोपी के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी को एक वर्ष के लिए जांजगीर-चांपा सहित छह जिलों की सीमा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसके बावजूद वह अपनी पहचान छिपाकर जांजगीर में किराए के मकान में रह रहा था।
पुलिस के अनुसार, शांतनु शांडेय (40 वर्ष), पिता मोहित राम शांडेय, निवासी ग्राम बिरगहनी, थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा के विरुद्ध आदतन आपराधिक गतिविधियों के चलते थाना बलौदा द्वारा जिलाबदर की कार्रवाई के लिए प्रकरण तैयार कर जिला दंडाधिकारी को भेजा गया था। सुनवाई के बाद जिला दंडाधिकारी ने मार्च 2026 में आरोपी को एक वर्ष के लिए जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर एवं बलौदाबाजार जिलों से निष्कासित करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश की विधिवत तामील भी पुलिस द्वारा कराई गई थी।
मंगलवार को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अपनी पहचान छिपाकर जांजगीर शहर में किराए के मकान में रह रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जहां आरोपी ने पुलिस के साथ विवाद भी किया। इसके बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, तहसील कार्यालय जांजगीर के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध पृथक से वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता, सहायक उपनिरीक्षक अरुण कुमार सिंह, थाना बलौदा के प्रधान आरक्षक गजाधर पाटनवार तथा आरक्षक रज्जु लाल रात्रे की विशेष भूमिका रही।
जिले के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय (भापुसे) ने पूर्व में सभी थाना प्रभारियों को आदतन अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई।



