छत्तीसगढ़

घर में घुसकर वृद्ध की हत्या और लूट, दो दोषियों को उम्रकैद

जांजगीर-चांपा। 12 अगस्त 2026। चांपा थाना क्षेत्र में घर में घुसकर वृद्ध की हत्या करने और आभूषण लूटने के मामले में जांजगीर न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। सेशन जज माननीय श्री जयदीप गर्ग ने मामले में दोषी पाए गए दोनों आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

दोषी दीपक यादव और मिर्जा शाहिद बेग को भा.दं.वि. की धारा 302/34 और 397 के तहत आजीवन कारावास के साथ ₹10-10 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। वहीं धारा 450 के तहत दोनों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹10-10 हजार अर्थदंड की सजा भी दी गई है।

घर में मिली थी वृद्ध की लाश

मामला 26 जून 2024 का है। शंकर नगर, चांपा निवासी डेयरी संचालक छोटेलाल पांडेय अपने घर में मृत मिले थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो घर में वायर के टुकड़े मिले और अलमारी टूटी हुई थी। जांच के बाद पुलिस ने हत्या, घर में घुसने और लूट से संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।

19 गवाहों के बयान से मजबूत हुआ अभियोजन

पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 19 गवाहों के बयान कराए। घटनास्थल से मिले वायर के टुकड़ों और आरोपी दीपक यादव से बरामद वायर के टुकड़ों के बीच समानता से जुड़ा साक्ष्य भी मामले में अहम साबित हुआ।

न्यायालय ने उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद माना कि सभी साक्ष्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और आरोपियों द्वारा मिलकर घर में घुसकर हत्या तथा आभूषणों की लूट किए जाने का अपराध संदेह से परे साबित होता है।

न्यायालय ने सुनाई कड़ी सजा

आरोपी दीपक यादव पिता एकादशिया यादव (30 वर्ष) और मिर्जा शाहिद बेग पिता स्व. मिर्जा सालिम बेग (26 वर्ष) को हत्या एवं लूट के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर प्रत्येक सजा के लिए अतिरिक्त 6 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

इस मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री संदीप सिंह बनाफर ने प्रभावी पैरवी की।

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