छत्तीसगढ़

उर्वरक विक्रेता पर बड़ी कार्रवाई, मेसर्स ओम प्रकाश मित्तल का लाइसेंस निरस्त

जांजगीर-चांपा, 27 अगस्त 2026। किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन एवं उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में विकासखण्ड स्तरीय निरीक्षण दल ने बलौदा स्थित मेसर्स ओम प्रकाश मित्तल उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण की कार्रवाई यूरिया को शासकीय दर से अधिक मूल्य पर बेचे जाने की शिकायत के संबंध में की गई थी। जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं।

उप संचालक कृषि श्री राकेश शर्मा के अनुसार, निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित उर्वरक विक्रेता अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) द्वारा जारी नक्शे में दर्ज विक्रय स्थल पर उर्वरक का विक्रय नहीं कर रहा था। वहीं, यूरिया को निर्धारित शासकीय दर से अधिक मूल्य पर बेचे जाने के संबंध में विक्रेता द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग ने मेसर्स ओम प्रकाश मित्तल का उर्वरक विक्रय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को उर्वरक की बिक्री, मूल्य एवं वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने अथवा नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

विभाग का कहना है कि कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य किसानों को सुगमता से निर्धारित शासकीय दर पर उर्वरक उपलब्ध कराना और उर्वरक वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना है।

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